EWS certificate in Madhya Pradesh

How to get an EWS (Economically Weaker Section) certificate in Madhya Pradesh मध्य प्रदेश में EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं

Hemant sagar

9/1/20251 min read

How to get an EWS (Economically Weaker Section) certificate in Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश में EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं

केंद्र सरकार ने जब से सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए आरक्षण लागू किया है तब से सामान्य वर्ग के लोग ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। उनकी समस्या का समाधान करने के लिए आज हम यह लेख लिखने जा रहे हैं। आगे बताया जाएगा कि, किस तरह सामान्य वर्ग के लोग भी आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। ठीक वैसे ही अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा।

EWS प्रमाण पत्र सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) के उन व्यक्तियों के लिए होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यह प्रमाण पत्र शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने और सरकार की तमाम योजनाओं में 10% हिस्सेदारी लेने के लिए वरदान साबित होगा

मध्य प्रदेश में यह प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और मुख्य रूप से आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करता है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है, इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए सबसे पहले आवेदक को मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट MP e-District पोर्टल पर जाना होगा जहां पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट करना होगा।

प्रमाण पत्र आपको तहसीलदार या संबंधित अधिकारी बनकर देंगे जिसे आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं और ऑनलाइन प्रिंट भी निकाल सकते हैं।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करना अनिवार्य होगा तभी उन्हें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त होगा शर्तें इस प्रकार हैं।

आवेदक के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होना चाहिए शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर अर्थात लगभग 1000 वर्ग फीट से अधिक का प्लॉट या घर नहीं होना चाहिए।

अभी तक की पारिवारिक वार्षिक आय ₹8 लाख से कम होनी चाहिए इसमें सभी आमदनी के स्रोत शामिल रहेंगे जैसे कृषि वेतन व्यवसाय आदि।

अभी तक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है इसके लिए आवेदक को मूल निवासी प्रपत्र सलंग्न करना होगा तभी मान्य किया जाएगा।

यह ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग बनवा सकेंगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग नहीं बनवा सकेंगे।

यह प्रमाण पत्र सिर्फ एक वर्ष के लिए वैध रहेगा क्योंकि आर्थिक स्थिति बदलती रहती है ऐसी स्थिति में अगर आर्थिक स्थिति 8लाख आय सीमा से अधिक हो जाती है तो यह प्रमाण पत्र खारिज हो जाएगा।

आवेदक को को हर वर्ष नवीनीकरण करना होगा क्योंकि आय सीमा बदलती रहती है। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही आवेदक को ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज।

ईडब्ल्यूएस प्रमण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित डॉक्यूमेंट तैयार रखना होंगे और जैसे आधार कार्ड पासपोर्ट साइज की फोटो राशन कार्ड ट्रिपल एस एन आईडी समग्र आईडी आय प्रमाण पत्र वेतन प्रमाण पत्र पेंशन प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी हुई अन्य आय प्रमाण पत्र निवास का प्रमाण पत्र जैसे वोटर कार्ड बिजली का बिल मूल निवासी प्रमाण पत्र।

संपत्ति दस्तावेज भी लगते होंगे जिसमें खसरा खतौनी भूमि रिकॉर्ड यदि आपके पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है तो आपको शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग का, यदि उपलब्ध हो)।स्व-घोषणा पत्र (EWS) पात्रता की पुष्टि के लिए।

बैंक पासबुक या आयकर रिटर्न (यदि लागू हो)।

नोट— सभी दस्तावेज संबंधित अधिकारी जैसे तहसीलदार द्वारा सत्यापित होने चाहिए तभी आवेदक को यह प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया।

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सुविधा केंद्र लोक सेवा केंद्र पर जाकर MP e-District पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध न हो, तो ऑफलाइन तहसील कार्यालय या लोक सेवा केंद्र (जन सेवा केन्द्र) पर आवेदन करें।

ऑनलाइन आवेदन। https://mpedistrict.gov.in/

Citizen Services' या 'नागरिक पंजीकरण' पर क्लिक करें। यदि पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो 'Citizen Registration' पर क्लिक करके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर आदि भरें। OTP सत्यापन के बाद पंजीकरण पूरा करें।

ऑफलाइन आवेदन

नजदीकी तहसील कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय या लोक सेवा केंद्र (Lok Seva Kendra) पर जाएं। EWS आवेदन फॉर्म प्राप्त करें (पोर्टल से डाउनलोड भी कर सकते हैं)। फॉर्म भरें और दस्तावेज संलग्न करें। तहसीलदार को जमा करें। सत्यापन के बाद 10-15 दिनों में प्रमाण पत्र प्राप्त करें। लोक सेवा केंद्र के पते के लिए समय-समय पर आवेदन की स्थिति जांचते रहे आवेदन की स्थिति जचने के लिए Check Application Status पोर्टल

https://mpedistrict.gov.in/ पर जाएं।Application Status' पर क्लिक करें।आवेदन संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करें।आवेदन भरने में किसी प्रकार की समस्या यदि आ रही है तो आप हेल्पलाइन 0755-2551291 पर संपर्क कर सकते हैं। गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।