mukhyamantri shramik sambal yojana 2025
मध्य प्रदेश सरकार सबल योजना - इनको सबल बनाने के लिए लाई है। ताकि आपात कालीन परिस्थिति में इन्हें असहाय न होना पड़े।
Hemant sagar
9/9/2025


मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना
मध्य प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे ऐस श्रमिक जो किसी प्राइवेट लिमिटेट कंपनी में काम नहीं करते, वह मजदूर, श्रमिक जो रोजाना काम की तलाश में निकलते हैं। जिनके पास किसी प्रकार का बीमा नहीं होता, जिनके पास किसी संस्थान में काम कर रहे, लेकिन किसी प्रकार की कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं।
मध्य प्रदेश सरकार सबल योजना - इनको सबल बनाने के लिए लाई है। ताकि आपात कालीन परिस्थिति में इन्हें असहाय न होना पड़े।
सरकार इनके साथ खड़ी है। इस योजना के तहत श्रमिकों को अंतिम संस्कार के लिए सहायता, सामान्य मृत्यु पर सहायता, दुर्घटना में मृत्यु पर सहायता, आंशिक विकलांगता पर सहायता और स्थायी विकलांगता पर सहायता प्रदान की जाती है।
सहायताएँ निम्नलिकित है -
स्थायी विकलांगता पर सहायता 2 लाख रुपये की।
आंशिक विकलांगता पर सहायता 1 लाख रुपये की।
दुर्घटना में मृत्यु पर सहायता 4 लाख रुपये की।
अंतिम संस्कार के लिए सहायता 5,000 रुपये की। आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
सामान्य मृत्यु पर सहायता 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
आवेदन - sambal.mp.gov.in पर करें।
आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र।
संबल कार्ड -
एक कार्ड मिलेगा, जिससे वे योजना के लाभ उठा सकेंगे। इस कार्ड की मदद से चिकित्सा सहायता, आर्थिक सहायता और अन्य प्रकार की सहायता मिलेगी
हेल्पलाइन नंबर -
सबल कार्ड बनने में अगर कोई समस्या आती है तो हेल्पलाइन नंबर 090624123658 / 280622125639 पर संपर्क कर सकते हैं।
योजना का महत्व श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए और विपरीत परिस्थिति में उनके ऊपर किसी प्रकार का कर्ज न हो यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक उठा सकेंगे, जो घर पर रहकर छोटे-छोटे कारखाने में मजदूरी करते हैं,या खुद का कोई छोटा-मोटा धंधा करते हैं। जैसे दर्जी का काम, कारपेंटर, मिस्त्री, घर बनाने वाले कारीगर,मकान पर पेंट करने वाले कारीगर, जूता बनाने वाले कारीगर, गत्ते के बॉक्स बनाने वाले कारीगर, आदि अन्य क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक, इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सर्वप्रथम मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है तभी इस योजना का लाभ मजदूर श्रमिक उठा सकेंगे।
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